रेप केस में तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया। उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि वे 2 हफ्ते में सरेंडर करें।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का उचित मूल्यांकन नहीं किया था। इसी आधार पर 2021 में दिए गए बरी करने के आदेश को निरस्त करते हुए तरुण तेजपाल को भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया।

यह मामला नवंबर 2013 का है, जब गोवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तहलका की एक महिला सहकर्मी ने तरुण तेजपाल पर होटल की लिफ्ट में दो बार यौन उत्पीड़न और रेप का आरोप लगाया था। शिकायत के बाद गोवा पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। यह मामला देशभर में मीडिया और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा का विषय बना था।

ट्रायल कोर्ट द्वारा मई 2021 में तरुण तेजपाल को सभी आरोपों से बरी किए जाने के बाद गोवा सरकार और पीड़िता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी। लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को गलत ठहराते हुए दोषसिद्धि और सजा का आदेश सुनाया।

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