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INX मीडिया केस: चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज





नई दिल्ली। INX मीडिया केस में जेल में बंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सोमवार को हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई ने चिदंबरम को जमानत दिए जाने का विरोध किया था। सोमवार को HC ने भी कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ की तो नहीं पर इस बात की संभावना जरूर है कि चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। बता दें कि चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं और अब बेल की अर्जी खारिज होने के बाद उन्हें जेल में ही रहना होगा।

गौरतलब है कि चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। सीबीआई और ईडी ने आईएनएक्स मीडिया की प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी के बयानों के आधार पर चिदंबरम पर शिकंजा कसा। जांच अभी जारी है और मामले में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता बरती गई। उस दौरान पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे।

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