व्यवसाय

RBI ने बढ़ाई पीएमसी बैंक ग्राहकों के पैसे निकालने की लिमिट





नई दिल्ली। पीएमसी बैंक के ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बड़ी राहत मिली है। आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए कैश निकालने की लिमिट को बढ़ा दिया है। इस बैंक के ग्राहक अब 6 महीने में 40 हजार रुपये की जगह 50 हजार रुपये तक निकाल सकेंगे।

बता दें कि मुंबई में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक में वित्तीय गड़बड़ियों की वजह से आरबीआई ने खाता धारकों को तय लिमिट से ज़्यादा कैश निकालने पर रोक लगा दी थी। हालांकि ग्राहकों के विरोध के बाद धीरे-धीरे यह राशि बढ़ती गई और अब यह राशि 50 हजार रुपये तक पहुंच गई।

23 सितंबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने छह महीनों तक पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से बैंक के लाखों ग्राहक परेशान हैं। आरबीआई ने शुरुआत में छह महीने तक 1000 रुपये कैश निकालने की लिमिट तय की थी।

इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके बढ़ाकर 40 हजार रुपये किया। इसके बाद अब इस लिमिट को और बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि बैंक ग्राहक अपने डिपॉजिट रकम से 6 महीने तक बैंक के ATM से 50 हजार रुपये तक निकाल सकते हैं। इससे पहले तीन अक्टूबर को केंद्रीय बैंक ने 10 हजार रुपये की सीमा को बढ़ाकर के 25 हजार रुपये किया था।

इसके बाद दिवाली पर कुछ विशेष मामलों में ग्राहक 50,000 रुपये की अतिरिक्त निकासी की लिमिट तय की गई थी। बता दें कि 4355 करोड़ रुपये के पीएमसी घोटाले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक से एक सीमा से अधिक रुपये निकालने पर पर रोक लगा दी है।

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