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अब छत्तीसगढ़ में भी पार्षद चुनेंगे महापौर, निकाय एक्ट में बदलाव की तैयारी





रायपुर। मध्यप्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी नगरीय निकाय चुनाव एक्ट में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। मध्यप्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी महापौर, पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पार्षद कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए मंत्रीमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया है, इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट में मंजूरी लेने के बाद राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजी जाएगी।

सूत्रों की माने तो अधिकारियों का एक दल जल्द ही एमपी भी रवाना होने वाला है, जो वहां एक्ट में बदलाव की बारीकियों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। सूत्रों की माने तो निकाय चुनाव नजदीक है, इसलिए सरकार अध्यादेश के जरिए निगम एक्ट में इस संशोधन कर लागू करेगी। एमपी में हुए बदलाव के बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ में इस तरह की सुगबुगाहट शुरू हो गई है।

बता दें मंलगवार को मध्यप्रदेश में राज्यपाल लालजी टंडन से नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिलने के साथ ही सीधे पार्षदों द्वारा महापौर चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। भूपेश बघेल के इस संकेत के बाद अब सभी को उप समिति के रिपोर्ट का इंतज़ार है, जिसके बाद चुनाव की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

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