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भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला- पंचायत चुनाव में पांचवी पास की अनिवार्यता समाप्त, स्व. नंद कुमार पटेल के नाम पर होगा विश्वविद्यालय





रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव। इसके साथ ही अब साक्षर ही पंच-सरपंच का चुनाव लड़ सकेंगें। पहले सरपंच के लिए 8वीं पास, और पंच के लिए 5वीं पास होना जरुरी था।

वहीं रायगढ़ में नंद कुमार पटेल के नाम पर विश्वविद्यालय खोला जाएगा। कैबिनेट के एक अन्य महत्वपूर्ण फ़ैसले में प्रदेश के दिव्यांगों को पंचायत में स्थान दिया गया है। यदि वे चुन कर नहीं भी आ पाते तो भी पंचायत में उन्हें जगह दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में होने वाले पंचायत चुनाव में सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होंगे। राज्य सरकार पंच द्वारा सरपंच चुने जाने की योजना पर फिर से विचार किया गया।

भूपेश कैबिनेट का फैसला सामने आया है कि अब प्रत्यक्ष प्रणाली से पंचायत चुनाव से होंगे। इस के पहले ग्राम पंचायतों के सरपंच के चुनाव भी अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की तैयारी कर रही थी। लेकिन जब से यह खबर बाहर आई है तब से लगातार गांवों में इसे लेकर विरोध होने लगा है। यहां तक जनचौपाल में आवेदन लेकर पहुंचने वाले कई लोगों ने सीएम से सरपंचों के चुनाव सीधे कराने की मांग भी रखी थी।

भूपेश कैबिनेट के फैसले-

उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक 2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया और यह महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के नाम पर होगा।
छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम 2019 में संशोधन विधेयक
छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन-रायगढ़ में नये विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया गया। यह विश्वविद्यालय स्व. नंद कुमार पटेल के नाम पर होगा।
छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक 2019।
छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2019।
नगरीय निकायों के द्वारा निर्मित दुकानों के आबंटन पर वार्षिक किराया का निर्धारण प्रस्ताव।
राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में क्षेत्रीय बंधन के साथ सरल क्रमांक 12 में सम्मिलित जाति जालारी (जालारनलु) के संबंध में।
राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में उल्लेखित क्षेत्रीय बंधन को विलोपित करने संबंधी प्रस्ताव।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पाटी जिला कोरिया को आबंटित भूमि पर अधिरोपित प्रब्याजी राशि कम करने संबंधी प्रस्ताव।
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2019 में दिनांक 30.10.2019 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
बैठक में अनियमित (चिटफण्ड) कंपनियों के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया गया। जिसमें अभिकर्ताओं के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों के साथ ठगी की गई राशि की वापसी के संबंध में समीक्षा की गई।
बिलासपुर सिविल लाईन में दर्ज प्रकरण में 2 लाख 80 हजार रूपए की राशि वापस कर दी गई है।

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