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नेशनल हेराल्ड केस: ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सोनिया-राहुल गांधी को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया, राहुल और अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस रविन्द्र डुडेजा ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च 2026 की तारीख तय की है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में दलील देते हुए कहा कि चार्जशीट पर संज्ञान न लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने से गलत उदाहरण पेश होगा और इसका असर पीएमएलए से जुड़े अन्य मामलों पर भी पड़ेगा। आपको बता दें कि ईडी ने अपने आरोप पत्र में इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया है। सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत के बाद नेशनल हेराल्ड मामला संज्ञान में आया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके करीबी अन्य कांग्रेसियों ने मात्र 50 लाख का भुगतान किया और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कब्जा जमा लिया।

ईडी ने पीएमएलए के तहत इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी के द्वारा अभी तक इस मामले में कार्रवाई करते हुए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन कंपनी की लगभग 751.9 करोड़ रुपये की वैल्यू की प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है। इसके अलावा सोनिया गांधी से पूछताछ भी हो चुकी है। बता दें कि एजेएल का स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के सबसे बड़े शेयरधारक हैं।

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