
बिना लाइसेंस संचालित अवैध फैक्ट्री से फटाका निर्माण में प्रयुक्त होने वाली बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जप्त
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देश पर की गई विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई
इंदौर। इंदौर जिले में अवैध विस्फोटक गतिविधियों के विरुद्ध जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में ग्राम जलोदिया पार में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री पर प्रशासन द्वारा आज बड़ी कार्रवाई की गई है। बिना लाइसेंस और सुरक्षा इंतजामों के चल रही इस अवैध पटाखा फैक्ट्री को जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पकड़ा गया है। कार्रवाई के दौरान फटाका निर्माण में प्रयुक्त होने वाली बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जप्त की गई है। यह कार्रवाई कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में की गई है।
जिले के ग्राम जलोदिया पार में अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री संचालित होने की सूचना जिला प्रशासन को प्राप्त हुई थी। सूचना की पुष्टि हेतु कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशानुसार अनुविभागीय दण्डाधिकारी देपालपुर श्री राकेश मोहन त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर श्री दीपक सिंह चौहान, तहसीलदार श्री बलवीरसिंह राजपूत एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस देपालपुर श्री संघमित्र सम्राट एवं अन्य पुलिस विभाग व राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से मौके का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त स्थल पर बिना वैध अनुमति लाइसेंस के पटाखा निर्माण संबंधी गतिविधियाँ की जा रही थीं, जो नियमों के विरुद्ध हैं। सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से मौके पर कोई संसाधन उपलब्ध नही पाए गये। मौके पर सुतली के बंडल 12 बोरी-प्रत्येक में 06 नग खुले हुए करीब 20 नग, 55 प्लास्टीक ट्रे, पुस्टे के बारुद भरने की बोरी, एक प्लास्टिक की बोरी में रबड बैंड, एक बोरी में हरा कलर (सुखा), 6 सफेद पीला केमिकल पावडर, 2 बोरी पेक सल्फर पावडर, 6 बोरी टाट की जिसमें पिला केमिकल पावडर, 2 स्टील डब्बे में एल्युमिनियम पावडर, 3 प्लास्टीक की ट्रे में खुला बारुद स्थल पर पाई गई, जो कि सील किया गया तथा नियमानुसार पंचनामा तैयार किया गया। पंचनामा एवं सीलिंग की कार्यवाही पुलिस एवं राजस्व अमले की उपस्थिति में संपन्न की गई।
अनावेदक के द्वारा उक्त स्थल पर विस्फोटक सामग्री रखकर अवैध फटाका फैक्ट्री संचालन की तैयारी थी, लेकिन पुलिस व राजस्व विभाग के द्वारा मौके पर पहले से कार्यवाही की जाकर अनावेदक के मनसुबे को नाकाम कर दिया गया। उक्त अवैध गतिविधि विस्फोटक अधिनियम एवं अन्य संबंधित नियमों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है। उक्त स्थल पर पूर्व में भी अवैध फटाका निर्माण किये जाने पर अनावेदक संजय पिता विनोद द्वारा के विरुध्द विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। वारदात स्थल पर गत 17 दिसम्बर 2025 को भी अवैध फटाका निर्माण की शिकायत पर कच्ची सामग्री एवं तैयार अवैध पटाखे की जप्ती की कार्यवाही की गई थी।


