
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसमें नागरिक सुरक्षा से संबंधित आपातकालीन खरीद के लिए आपात शक्तियों के उपयोग की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक चिट्ठी लिखी है।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस आदेश के तहत, राज्य सरकारें अब आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा से जुड़ी खरीद के लिए अपनी आपात शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेंगी। यह कदम सरकारों को आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक संसाधनों की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। मंत्रालय का यह आदेश राज्यों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा, जिससे वे तेजी से निर्णय ले सकेंगे और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे।
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखकर नागरिक सुरक्षा नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों के इस्तेमाल का निर्देश दिया है। इस पत्र में कहा गया है कि राज्यों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए उपयुक्त और त्वरित उपाय करने चाहिए।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आवश्यक आपातकालीन खरीद, जैसे नागरिक सुरक्षा से संबंधित उपकरणों और संसाधनों की उपलब्धता, के लिए संबंधित राज्यों को अपनी आपात शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इस कदम से राज्यों को आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।