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अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 23 को

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली। शराब नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी मामले में जमानत की मांग करने वाली दिल्ली सीएम की याचिका पर शीर्ष अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 23 अगस्त तक जवाब मांगा है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रखते हुए कहा कि ईडी द्वारा गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली सीएम को को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश को आधार बनाते हुए केजरीवाल के स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और अंतरिम जमानत की मांग की।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयांन की पीठ ने उनकी इस मांग को अस्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की डेट दे दी। अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था। बाद में ईडी की हिरासत से ही उनको सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया था।

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, अब हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ईडी द्वारा गिरफ्तारी मामले में केजरीवाल को पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, मगर सीबीआई वाले मामले के चलते वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं।

इसी मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को जमानत दी है। सिसोदिया लगभग 17 महीने के बाद जेल से छूटे हैं। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि जल्द ही केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी और वो जेल से बाहर आ सकेंगे।

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