Rajesh Sharma लखनऊ। महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ डॉ० रूपेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 एवं लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया नियमावली, 1973 के तहत गठित चयन समिति द्वारा उप निबन्धक पद पर प्रोन्नति हेतु कार्मिकों का चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत किए गए 77 कार्मिकों को उप निबन्धक के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत किया गया है। यह पदोन्नति वेतन बैण्ड-3 (रू0 15600-39100) एवं ग्रेड वेतन रू0 5400 (लेवल-10) यथा संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (रू0 56100/- से रू0 177500/-) में की गई है।
मुख्यालय के 19 एवं जिला अधिष्ठान के 58 कार्मिकों को पदोन्नति दी गई है। संबंधित कार्मिक उप निबन्धक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। इस दौरान उन्हें विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी। यदि वे परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर पाते या संतोषजनक सेवा प्रदान नहीं करते हैं, तो उन्हें उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली 1983 के नियम 19 (3) के तहत उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।
नव प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे पदोन्नति के पद का कार्यभार अपने वर्तमान तैनाती जनपद में ग्रहण करें और कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि यह पदोन्नति रिट याचिका संख्या 10106 वर्ष 2024, मिथिलेश प्रसाद व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।