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हरियाणा में नए कानून के तहत पहला केस दर्ज, युवक पर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों पर FIR

रोहतक। आज से पूरे देशभर में तीन नए कानून के लागू हो गए हैं। नए कानून लागू होने के बाद हरियाणा की रोहतक पुलिस ने नई धाराओं के तहत पहली एफआईआर दर्ज की है। रोहतक के आईएमटी थानाक्षेत्र में एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर जानलेवा हमला किया गया। इसी मामले में पुलिस ने नए कानून की भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-109 109(1),3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा भारतीय न्याय सहिंता 25, 27-54-59 आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। रोहतक में नए कानून के तहत यह पहला मुकदमा दर्ज किया गया है।

आईएमटी थाना में दी शिकायत में भालोठ निवासी अमन ने आरोप लगाया है कि उसने 6 माह पहले बैंक से ऋण लेकर गांव के ही मुकुल उर्फ भोलू को ट्रैक्टर दिलवाया था। मुकुल को ट्रैक्टर के 35 हजार रुपये एजेंसी संचालक को देने थे और उनका दबाव उस पर आ रहा था। इस बात पर मुकुल ने पहले मुझे धमकाया और फिर एजेंसी संचालक को कहा कि वह अमन को कॉल न करें।

30 जून की रात को शुभम के साथ रोहतक शहर गया था। वहां से दोस्त शुभम के घर से पैदल ही अपने घर लौट रहा था। रास्ते में माजरे पाने की चौपाल के पास एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार में मुकुल उर्फ भोलू, विकास उर्फ नारद, अनिल उर्फ छोटू समेत चार युवकों ने शुभम पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली उसकी कनपटी से गुजरी। वहां से भागते हुए उक्त चारों आरोपियों ने शुभम को दबोच लिया और उसके साथ मारपीट की। उसके शोर मचाने पर कुछ लोग इकट्ठा होने लगे तो चारों आरोपी मौके से भाग गए। इसके बाद पीड़ित ने थाना पहुंचकर शिकायत दी।

उधर, पुलिस का कहना है कि जानलेवा हमले की रिपोर्ट नए कानून के तहत दर्ज कर ली है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं।

 

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